CG Vyapam परीक्षा मे अनुचित साधनों पर कार्यवाही का विवरण
आजकल की डिजिटल दुनिया मे नकल के नए-नए उपकरण और तरीके आ चुके है, जिससे नकल बहुत बढ़ गया है जिस पर रोक लगाने हेतु CG vyapam द्वारा कुछ नए नियम और दंड का प्रावधान रखा है जिससे बढ़ते नकल को रोका जा सके और परीक्षा को नियमित रूप से संचालित किया जा सके।
इन्ही सब बातों को ध्यान मे रखते हुए छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर (CG Vyapam) ने परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने हेतु एक सख्त दिशा-निर्देश (Notification) जारी किया है। यह अधिसूचना मण्डल की 24वीं बैठक दिनांक 25 नवम्बर 2023 के निर्णय के आधार पर तैयार की गई है और यह “व्यापक रूप से परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर प्रतिबंध” पर आधारित है।
इसका उद्देश्य परीक्षार्थियों द्वारा नकल या अन्य अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक लगाना है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
CG VYAPAM द्वारा "अनुचित साधन" किसे माना जाएगा
Cg vyapam परीक्षा केंद्र में निम्नलिखित कार्यों को अनुचित साधन की श्रेणी में रखा गया है:
- किसी और के स्थान पर परीक्षा देना या दिलवाना।
- परीक्षा में उत्तर देने हेतु किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क करना।
- किसी भी डिजिटल गैजेट, चिप, मोबाइल, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग।
- किसी अन्य अभ्यर्थी से बातचीत या संकेतों के माध्यम से संवाद करना।
- प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका की अदला-बदली।
- प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका के किसी भाग को हटाना या नष्ट करना।
- उत्तर पुस्तिका में अनुचित भाषा, इशारे, गाली या धार्मिक/आपत्तिजनक बातें लिखना।
- अवज्ञा करना, नियम न मानना या दुर्व्यवहार करना।
- उत्तर पुस्तिका जमा न करना या वापस करने से इंकार करना।
- परीक्षा कर्मियों को डराना, धमकाना या नुकसान पहुंचाना।
परीक्षार्थी द्वारा इनमे से कोई भी गतिविधि किया जाता है तो उसे अनुचित साधन माना जायगा, और उस परीक्षार्थी पर दंडात्मक कार्यवाही किया जा सकता है जिसका विवरण नीचे दिया गया है
परीक्षा केंद्र से जुड़े निषेध कार्य:
- परीक्षा केंद्र के परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
- परीक्षा केंद्र के आसपास कोई अवैध गतिविधि या परीक्षा प्रभावित करने का प्रयास वर्जित है।
अनुचित साधनों पर की जाने वाली दंडात्मक कार्यवाही :
Cg vyapam द्वारा अनुचित साधनों पर निम्नलिखित कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है :
- परीक्षा को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
- भविष्य की परीक्षाओं में बैठने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
- IPC की धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जा सकती है।
- अन्य सभी वैधानिक/प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।
परीक्षा समिति द्वारा निगरानी और कार्यवाही :
अनुचित साधन समिति:
इस समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से होगा:
- नियंत्रक — अध्यक्ष के रूप में
- मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त सदस्य — सदस्य
- संयुक्त नियंत्रक (परीक्षा) — सदस्य
- सहायक नियंत्रक (परीक्षा) — सदस्य-सचिव
यह समिति अनुचित साधन संबंधी मामलों की समीक्षा करेगी और आवश्यक कार्रवाई का निर्णय लेगी।
मानक परिपालन:
सहायक नियंत्रक द्वारा अनुचित साधन की रिपोर्ट और हस्ताक्षरित अभ्यर्थी के बयान को समिति को भेजा जाएगा। समिति इस पर चर्चा कर अंतिम निर्णय देगी और यदि आवश्यक हुआ, तो यह रिपोर्ट अध्यक्ष को भेजी जाएगी, जो निर्णय को अनुमोदित करेंगे।
यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि:
“अनुचित साधनों का प्रयोग किए जाने पर उपरोक्त नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।”
निष्कर्ष:
छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (cg vyapam) द्वारा उठाया गया यह कदम नकल और अनुचित गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे परीक्षाओं में ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दौरान पूर्ण अनुशासन और नियमों का पालन करें, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, और अब अनुशासन और नियमों का पालन न करने पर उसके परिणाम तुरंत ही लागू किया जायगा।
OFFICIAL WEBSITE : vyapamcg.cgstate.gov.in
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